बांका डीएम का निर्देश- राजमार्गों पर यदि अवैध पार्किंग की, तो होगी कार्रवाई

Banka News : राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण करने वालों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बांका प्रशासन ने हाईवे किनारे संचालित ढाबों, रेस्टोरेंट और भारी वाहनों की अवैध पार्किंग को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है.

बांका से निरंजन कुमार की रिपोर्ट

Banka News : बांका जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और हाइवे पेट्रोलिंग को लेकर जारी निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है.

ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को 20 दिन की मोहलत

निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे संचालित ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को 20 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि राईट ऑफ वे से सीधे प्रवेश मार्ग नहीं बनाया जाए.प्रशासन ने पेट्रोल पंप की तर्ज पर सर्विस रोड या पहुंच पथ विकसित करने का सुझाव दिया है, ताकि मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो.

अवैध पार्किंग पर लगेगा जुर्माना

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनाधिकृत पार्किंग स्थलों पर वाहन पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. राष्ट्रीय राजमार्गों के राईट ऑफ वे क्षेत्र में भारी और व्यवसायिक वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल, ट्रक ले-वे या वे-साइड एमेनिटीज क्षेत्रों में ही खड़ा करने की अनुमति होगी.

डीएम नवदीप शुक्ला ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने अवैध संरचनाओं और अतिक्रमण के खिलाफ निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को मामले में तत्परता दिखाने और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है.

सड़क हादसों पर लग सकती है रोक

प्रशासन का मानना है कि हाईवे किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी. इससे आम लोगों और वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा.

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Author: AMIT KUMAR SINH

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