बांका से सुभाष वैद्य की रिपोर्ट
Banka Transfer News : बांका जिला प्रशासन ने पंचायत व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार और कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यहित को देखते हुए जिले के 147 ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई उन कर्मियों के लिए की गई है, जो जून 2026 तक एक ही प्रखंड में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत थे.
तीन वर्ष से अधिक समय से जमे कर्मियों का हुआ स्थानांतरण
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ऐसे ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो एक ही प्रखंड में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित थे, उनका स्थानांतरण विभिन्न प्रखंडों में किया गया है. प्रशासन का मानना है कि इससे कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी.
Banka Transfer News : 7 जुलाई तक देना होगा योगदान
जारी आदेश के मुताबिक सभी स्थानांतरित कर्मियों को 7 जुलाई 2026 तक अपने वर्तमान कार्यालय का प्रभार विधिवत सौंपकर नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देना अनिवार्य होगा. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
समय पर कार्यमुक्त नहीं होने पर स्वतः होंगे विरमित
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित कर्मियों को निर्धारित तिथि तक कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें. यदि 7 जुलाई तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो 8 जुलाई 2026 से संबंधित कर्मियों को स्वतः विरमित माना जाएगा.
आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने वाले कर्मियों और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए गंभीर है.
नए कार्यालय से होगा जुलाई माह का वेतन भुगतान
डीएम अंशुल अग्रवाल के आदेश के अनुसार स्थानांतरित कर्मियों का जुलाई 2026 का वेतन उनके नए पदस्थापन कार्यालय से भुगतान किया जाएगा. इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
योगदान के बाद होगा पंचायतों का आवंटन
सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नए पदस्थापन स्थल पर योगदान के बाद संबंधित कर्मियों को ग्राम पंचायतों का आवंटन करें और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं.
बिना अनुमति पंचायत परिवर्तन पर रोक
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत आवंटन के बाद बिना जिला प्रशासन की अनुमति के किसी भी कर्मी की पंचायत में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा. इससे पंचायत स्तर पर कार्यों की निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
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