बांका. एसीजेएम थ्री अभिनाश कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में मंगलवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपी को दो वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के ऊपर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा चांदन थाना क्षेत्र के पहरीडीह गांव निवासी नंदेश्वर पंडित को सुनाई है. घटना 5 मई 2024 की है. मामले को लेकर स्थानीय थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुअनि रविंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें कहा गया था कि उक्त तिथि को पुलिस बल के साथ अवैध हथियार की बरामदगी के लिए थाना से पहरीडीह गांव की ओर प्रस्थान किए थे. गांव पहुंंचते ही पुलिस वाहन को देखकर उक्त आरोपी भागने लगा. पुलिस बलों की सहयोग से खदेड़कर उसे पकड़ लिया गया. उनके पास एंड्राइड मोबाइल की जांच करने पर किसी अन्य दूसरे मोबाइल नंबर व व्हाट्सअप पर हथियार लहराते हुए फोटो भेजने का मैसेज पाया गया. गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर गांव स्थित एक झाड़ी से एक देशी कट्टा बरामद हुआ था. मौके पर पुलिस ने बरामद देसी कट्टा व मोबाइल को जब्त करते हुए उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ अंकुश कुमार के द्वारा प्रस्तुत किए गये साक्ष्य, गवाहों की गवाही, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान व चार्जशीट के आधार पर उक्त आरोपी को दो वर्ष कारावास एव अर्थदंड की सजा सुनाई है.
आर्म्स एक्ट के आरोपी को दो वर्ष कारावास की सजा
एसीजेएम थ्री अभिनाश कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में मंगलवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपी को दो वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी.
