पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम करावास की सजा

पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम करावास की सजा

बांका. एडीजे वन अभिषेक कुमार भान की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को 20 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा धोरैया थाना क्षेत्र के गडरिया गांव निवासी मोहम्म्द अनार को सुनायी है. साथ ही 6 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड पीड़िता को भुगतान करने का निर्देश दिया गया. मामले को लेकर पीड़िता के बयान पर स्थानीय थाना में उक्त् आरापी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकिशोर प्रसाद सिंह उर्फ राजा बाबू एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर यादव ने बहस में हिस्सा लिया.

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By Shubhash baidya

सुभाष वैद्य प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में की. अभी प्रभात खबर के बांका कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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