बबलू चौधरी हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद

इस मामले में पांच अभियुक्तों को पूर्व में ही सुनायी जा चुकी है उम्र कैद की सजा पिछले दिनों जजमेंट के दौरान आरोपी की अनुपस्थिति को माना अवमानना का मामला अगले 20 वर्षों से पूर्व अभियुक्त की जमानत पर सुनवाई न करने का सरकार से अनुरोध बांका : बहुचर्चित बबलू चौधरी हत्या कांड के एक […]

इस मामले में पांच अभियुक्तों को पूर्व में ही सुनायी जा चुकी है उम्र कैद की सजा

पिछले दिनों जजमेंट के दौरान आरोपी की अनुपस्थिति को माना अवमानना का मामला
अगले 20 वर्षों से पूर्व अभियुक्त की जमानत पर सुनवाई न करने का सरकार से अनुरोध
बांका : बहुचर्चित बबलू चौधरी हत्या कांड के एक और अभियुक्त शंभु यादव को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी. अपर सत्र न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने अभियुक्त को धारा 302/34 भादवि तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत यह सजा सुनायी है.
विदित हो कि इस मामले के कुल छह अभियुक्तों में से 5 को पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा सुनायी जा चुकी है. किंतु पिछले जजमेंट के दिन अभियुक्त शंभु यादव के अनुपस्थित रहने के कारण उसे सजा नहीं सुनायी जा सकी थी. न्यायालय ने इस अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था.
उसकी गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को उसे सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक बाराहाट थाना अंतर्गत चंगेरी मिर्जापुर निवासी संवेदक बबलू चौधरी की हत्या पुनसिया बाजार में वर्ष 2013 में की गयी थी. अपराधियों ने उन्हें सरेआम गोली मार दी थी. हत्या कांड के सिलसिले में मृतक के भाई द्वारा कुल छह अभियुक्तों के विरुद्ध बाराहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में सत्र वार संख्या 195/2014 की सुनवाई सत्र न्यायालय में चल रही थी.
इस मामले में 11 साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया. कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में निर्णय सुनाये जाने के दिन अभियुक्त शंभु यादव की अनुपस्थिति को अवमानना का मामला मानते हुए अगले 20 वर्षों के पूर्व उसकी किसी भी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करने का अनुरोध सरकार से किया है.

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