उप चुनाव में एक प्रत्याशी कर सकते हैं 28 लाख रुपये खर्च

बांका : बेलहर विधानसभा उप चुनाव की सरगर्मी तेज हो गयी है. जिला निर्वाचन भी इस चुनाव को शांतिपूर्ण व पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली है. नामांकन के पहले दिन सोमवार को एक भी प्रत्याशी ने न तो एनआर कटाया न ही नामांकन दाखिल किया. वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह […]

बांका : बेलहर विधानसभा उप चुनाव की सरगर्मी तेज हो गयी है. जिला निर्वाचन भी इस चुनाव को शांतिपूर्ण व पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली है. नामांकन के पहले दिन सोमवार को एक भी प्रत्याशी ने न तो एनआर कटाया न ही नामांकन दाखिल किया. वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर चुनाव नियमावली व आचार संहिता पालन को लेकर जानकारी दी. मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव-प्रसार बंद हो जायेगा.

उप चुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं. खर्च की सीमा तय करने के साथ निर्वाचन व्यय विवरणी व लेखा संधारण पर भी बल दिया गया है. चुनाव प्रचार में खर्च होने वाली राशि का प्रत्येक दिन लेखा संसाधरण करना होगा. नगदी का लेखा गुलाबी रजिस्टर में व बैंक संबंधित लेखा पीला रजिस्टर में करना होगा.
नामांकन के साथ ही व्यय लेखा पंजी संसाधरण प्रारंभ हो जायेगा. नामांकन के बाद प्रचार अवधि में तीन बार व्यय लेखा पंजी की जांच करानी होगी. इसके लिए व्यय लेखा अनुश्रवण दल भी गठित किया जायेगा. चुनाव परिणाम घोषित होने 30 दिन यानि एक महीने के बाद अभ्यर्थियों को व्यय लेखा दाखिल करना करना होगा.
नामांकन के पहले दिन न कटा एनआर न ही नामांकन
बेलहर उप चुनाव का निर्वाची पदाधिकारी डीडीसी रवि प्रकाश को बनाया गया है. चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार डीएआरडीए भवन के नाम निर्देशन कक्ष में अपना नामांकन डीडीसी के समक्ष दाखिल करेंगे. नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित है. सार्वजनिक छुट्टी के दिन नामांकन बंद रहेगा.
चुनाव कार्यक्रम के पहले लेनी होगी अनुमति, सिंगल विंडो सिस्टम शुरू
बेलहर उप चुनाव घोषणा के साथ पूरे जिले में आचार संहिता लागू है. अब राजनैतिक दलों के लिए सभा, रैली के लिए वाहन, लाउडस्पीकर, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड के लिए निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी. इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम(सुविधा) शुरू किया गया है. यहां से सभी प्रत्याशी विभिन्न प्रकार की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं. सुविधा के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर अनुमति का प्रावधान है.
बेलहर अंतर्गत प्रखंडबार मतदाताओं की संख्या
प्रखंड पुरुष महिला कुल
बेलहर 60407 52974 113381
फुल्लीडुमर 44457 39463 83920
चांदन 56017 49852 105869
चल-अचल संपत्ति के साथ मुकदमों की देनी होगी जानकारी
उप चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10 हजार में एनआर कटाना होगा. जबकि एसससी एसटी उम्मीदवार को पांच हजार में एनआर प्राप्त हो जायेगा.
नामांकन दाखिल करने के साथ उम्मीदवारों को चल-अचल संपम्ति के साथ अपराधिक संबंधित घोषणा पत्र फोटो सहित जमा करना होगा. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रत्याशी को एक प्रस्तावक को लेकर आना होगा. जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक की जरुरत पड़ेगी. इन सभी प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग फार्म भी उपलब्ध है.
तीन फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए झंडे की लंबाई
चुनाव प्रचार के लिए भी कई नियम बनाये गये हैं. नियम का उल्लंघन आचार संहिता का विरोध करना होगा. लिहाजा, इस पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर तीन फीट से अधिक लंबाई का झंडा नहीं लगा रहना चाहिए. रोड शो में दस वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही वाहनों में 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए. वाहन पर अधिक छह गुणा चार फीट का बैनर होना चाहिए.

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