निजी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा पाने के लिए करना होगा ऑनलाइन निबंधन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत सीटें इडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित, 31 जनवरी रखी गयी है आवेदन करने की अंतिम तिथि

औरंगाबाद/अंबा. शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गयी है. निःशुल्क शिक्षा की यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत की जाती है. इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोला कुमार कर्ण ने संयुक्त रूप से दी. डीइओ ने बताया कि निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के नामांकन के लिए आरक्षित हैं. इसके लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जायेगा. अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड तथा बच्चे का रंगीन एवं अद्यतन फोटो अनिवार्य होगा.

इन बच्चों को मिलेगा निःशुल्क शिक्षा का लाभ

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का लाभ अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को दिया जायेगा. अलाभकारी समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के वे बच्चे शामिल हैं, जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है. इसके अलावा कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के वे बच्चे भी इस योजना के पात्र होंगे, जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है.

छह फरवरी को होगा विद्यालय आवंटन

ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले बच्चों को छह फरवरी तक विद्यालय आवंटित कर दिया जायेगा. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा आवंटित विद्यालयों में बच्चे सात से 21 फरवरी तक नामांकन करा सकेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की इस प्रक्रिया से कमजोर एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में नामांकन लेने में सहूलियत होगी. अब उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा. विदित हो कि वर्ष 2024–25 में जिले के 496 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए निजी विद्यालय आवंटित किये गये थे.

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