Aurangabad News : औरंगाबाद जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला दंडाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए 25 और 26 जुलाई को जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया है, जबकि जिले में इंटरनेट बंद करने की बता अफवाह है.
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और आंगनबाड़ी रहेंगे बंद
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र दोनों दिनों तक बंद रहेंगे. इस अवधि में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि, कक्षा संचालन या अन्य शिक्षण कार्य नहीं किए जाएंगे.
आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में किसी भी संस्थान में शिक्षण कार्य संचालित नहीं होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
अभिभावकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों से प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है. साथ ही अभिभावकों से बच्चों को घर पर रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का अनुरोध किया गया है.
25 जुलाई को प्रस्तावित है प्रदर्शन
प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय एहतियातन लिया गया है. उल्लेखनीय है कि इंकलाब नौजवान सभा, आइसा और भीम आर्मी एकता मिशन ने विभिन्न मांगों को लेकर 25 जुलाई को प्रदर्शन की घोषणा की है. इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया गया है.
इसे भी पढ़ें: औरंगाबाद में छात्रों को अफवाहों से दूर रखने के लिए थानाध्यक्ष ने कोचिंग संचालकों के साथ की बैठक
