औरंगाबाद से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट:
Aurangabad News : बिहार के औरंगाबाद जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ खनन विभाग ने अपनी सख्ती काफी बढ़ा दी है. शनिवार को जिला खनन पदाधिकारी हरेश कुमार के निर्देश पर देव थाना क्षेत्र के भवानीपुर के पास एक विशेष और सघन जांच अभियान चलाया गया. इस अभियान के दौरान अवैध गिट्टी लदा दो हाइवा तथा बिना इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) के चार हाइवा पकड़े गए. खनन विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध खनन गतिविधियों में शामिल माफियाओं और धंधेबाजों के बीच हड़कंप मच गया है.
खनन विभाग ने साफ कर दिया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ उनका यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. इस विशेष कार्रवाई में खनन निरीक्षक कुमार प्रत्यूष एवं इकबाल हुसैन के साथ पुलिस बल के जवान मुख्य रूप से शामिल थे.
नियमों की अनदेखी करने वालों पर लाखों का जुर्माना, FIR दर्ज
कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए खनन निरीक्षक कुमार प्रत्यूष ने बताया कि पिछले कुछ समय से विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से औरंगाबाद की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही कुछ गाड़ियां बिना इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के भी सीमा पार कर रही हैं. इसी सूचना पर चलाए गए जांच अभियान के दौरान दो अवैध गिट्टी लदे हाइवा तथा चार हाइवा बिना आइएसटीपी के पकड़े गए. विभाग द्वारा इन सभी वाहनों पर लाखों रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही स्थानीय थाने में संबंधित नियमों के तहत एक लिखित प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है ताकि दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके.
खनन निरीक्षक ने साफ किया कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में ओवरलोडिंग, अवैध खनन तथा बिना चालान के होने वाले अवैध परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस प्रकार का औचक अभियान पूरी कड़ाई के साथ जारी रहेगा.
खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास जरूरी
खनन निरीक्षक इकबाल हुसैन ने नए नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 10 जून को जारी सरकारी आदेश के तहत अन्य राज्यों से खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य कर दिया गया है. अब झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अन्य पड़ोसी राज्यों से बिहार आने वाले खनिज वाहनों को ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ट्रांजिट पास प्राप्त करना होगा. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से अवैध खनन, फर्जी चालान और अनियमित खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक लगेगी. विभाग ने समय रहते सभी संबंधित वाहन स्वामियों से यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.
चालान जारी होने के 6 घंटे के भीतर लेना होगा पास
विभाग द्वारा ट्रांजिट पास शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है और इसका भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा. नए नियम के अनुसार, खनिज स्रोत स्थल से परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज के अनुरूप ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा. इस पास की वैधता परिवहन चालान की अवधि के बराबर ही होगी. परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास संबंधित राज्य का वैध चालान और आइएसटीपी (ISTP) दोनों दस्तावेज होना आवश्यक होगा.
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