औरंगाबाद से सुजीत कुमार सिंह
Aurangabad School Closed News : औरंगाबाद जिले में लगातार पड़ रही तेज गर्मी और लू को देखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए डीएम (जिलाधिकारी) श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत यह सरकारी आदेश जारी किया है.
कोचिंग और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद
जारी आदेश के अनुसार, औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी (प्राइवेट) विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में आठवीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक कार्य दिनांक 27 एवं 28 जून को पूर्णतः स्थगित (बंद) रहेंगे. इस दौरान किसी भी तरह की क्लास आयोजित नहीं की जा सकेगी.
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बड़ी कक्षाओं के समय पर पाबंदी
इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने बड़ी कक्षाओं के लिए भी समय तय कर दिया है. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में पूर्वाह्न 11 बजे के बाद किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. संबंधित विद्यालय प्रबंधन को कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप ही अपनी शैक्षणिक गतिविधियों एवं समय-सारिणी का निर्धारण सुनिश्चित करें.
बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं उनके जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है. सभी विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों एवं संबंधित संस्थानों से अपील की गई है कि वे इस सरकारी आदेश का पूर्णतः पालन करें तथा बच्चों को भीषण गर्मी और लू से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें. यह आदेश दिनांक 27 से 28 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा.
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