Aurangabad News : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान के कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -508/24, जीआर-3535/24, टीआर-2213/26 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को सजा सुनाई है. जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि बारुण के नकाईन निवासी प्राथमिक अभियुक्त निखिल कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा दो धाराओं 25(1-बी) और धारा -26 में 30-30 महीने कारावास की सजा और 25-25 सौ रुपए जुर्माना लगाया है. अभियोजन की ओर से 06 गवाही हुई थी. सात मार्च 2025 को अभियुक्त पर संज्ञान लिया गया था. 23 दिसंबर 2025 को आरोप गठन किया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुअनि दीपक कुमार राय ने 30 अक्टूबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि नगर थाना कांड संख्या -713/24 के मामले में गिरफ्तार निखिल कुमार के स्वीकारोक्ति बयान पर उसके घर से लाल कपड़े में बांधा हुआ देशी कट्टा बरामद किया गया था.
औरंगाबाद: आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

औरंगाबाद: आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया
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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने बारूण थाना कांड में एक आरोपी निखिल कुमार को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है. अदालत ने उसे 30-30 महीने की कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.