औरंगाबाद (सदर) : बिहार पेंशनर्स समाज की औरंगाबाद जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को क्लब रोड स्थित पेंशनर भवन में हुई. बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित कोषागार पदाधिकारी रामप्रवेश यादव ने बताया कि पेंशनर की मृत्यु के बाद अगले 10 वर्षों तक उनकी पत्नी को पूरी पेंशन मिलेगी.
उसके बाद मृत पेंशनर को पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी. पेंशनर की मृत्यु के बाद बिकी हुई पेंशन की राशि उनकी पत्नी की पारिवारिक पेंशन से नहीं काटी जायेगी.
इसके लिए आधार कार्ड के आधार पर मृत पेंशनर की की पत्नी की जन्मतिथि अंकित की जानी चाहिये. यदि सर्विस बुक भूल जाता है, तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने के लिए ट्रेजरी कार्यालय में आवेदन देना होगा. इससे पहले थाने में एक सनहा दर्ज कराना होगा. बैठक में पेंशनर्स समाज के अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, सचिव चेतन सिंह, शशि भूषण सिंह, कृष्णदेव नारायण सिंह, राजेंद्र कुमार, रामजीत प्रसाद व गोवर्द्धन यादव आदि उपस्थित थे.
