दो गांजा तस्करों को मिली 14 वर्ष की कैद, सवा लाख जुर्माना भी

औरंगाबाद नगर : बुधवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गंजा तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए दो तस्कर कमलजीत मोहली व संतोष जेना को एनडीपीएस की धारा 20 के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा […]

औरंगाबाद नगर : बुधवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गंजा तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए दो तस्कर कमलजीत मोहली व संतोष जेना को एनडीपीएस की धारा 20 के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह फैसला मदनपुर थाना कांड संख्या 89/16 के तहत सुनाया है.

जानकारी के अनुसार, चार जुलाई 2016 को मदनपुर थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित श्याम किशोर सिंह ने खिरियावा मोड़ के पास से वाहन चेकिंग के दौरान कार से 108 किलो गांजे के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया था. तब से गांजा तस्कर जेल में बंद हैं. जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अबतक इस न्यायालय द्वारा छह माह के अंदर चार ऐसी सजा सुनाई गई है.इस कांड में अभियोजन पक्ष से परवेज अख्तर एवं बचाव पक्ष से अनिल चौबे ने बहस की.

दोनों की दलिले सुनने के बाद सजा सुनाई गई है. न्यायालय द्वारा दो वर्ष के अंदर इस तरह की सजा सुनाये जाने से तस्करों में हड़कंप व्याप्त हो गया है. इधर, पुलिस अधीक्षक डा. सत्यप्रकाश ने बताया कि ऐसे अन्य मामलों में न्यायालय में ट्रायल चल रहा है. जल्द ही तस्करों को सजा सुनाया जायेगा. तस्करी करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.

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