दहेज हत्या मामले में अभियुक्त दोषी करार

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने एक दहेज हत्या मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अभियुक्त पति सिकंदर सिंह को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर फैसला आगामी 24 मई के लिए सुरक्षित रखा है. सरकार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 18, 2018 5:22 AM

औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने एक दहेज हत्या मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अभियुक्त पति सिकंदर सिंह को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर फैसला आगामी 24 मई के लिए सुरक्षित रखा है. सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक इवेंद्र कुमार शर्मा ने बहस की. पीरू हसपुरा थाना क्षेत्र निवासी योगेंद्र सिंह ने अपनी बेटी आरती देवी की शादी बारुण थाना निवासी सिकंदर सिंह के साथ की थी. ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी. मांग नहीं पूरा होने पर आरती देवी की हत्या कर दी. इस संबंध में मृतका के पिता योगेंद्र सिंह के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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