अरवल से निशिकांत की रिपोर्ट
Arwal News: हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्रा की अदालत ने पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अदालत ने अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ छोटू और उसकी पत्नी प्रीति कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
आपसी विवाद में भाई को गोली मार कर दी थी हत्या
अपर लोक अभियोजक साधना कुमारी ने बताया कि करपी थाना क्षेत्र के रामपुर चाय गांव निवासी माधुरी देवी ने 17 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार उनके पति कृष्ण मुरारी सिंह सुबह करीब 5:30 बजे गाय से दूध निकाल रहे थे. इसी दौरान उनके देवर जयप्रकाश उर्फ छोटू और उसकी पत्नी प्रीति कुमारी वहां पहुंचे और बाल्टी को लेकर विवाद करने लगे. विवाद बढ़ने पर जयप्रकाश ने कथित रूप से पिस्तौल से गोली चला दी, जिससे कृष्ण मुरारी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में उनकी मौत हो गई.
दोनों को हत्या के आरोप में दोषी पाया
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के आरोप में दोषी पाया. साथ ही शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में भी दोषसिद्धि हुई. न्यायालय ने धारा 25(1-बीए)/35 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगा
वहीं मुख्य अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ छोटू को धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है.
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