22 को लगेगी दिव्यांगजनों की चलंत अदालतccc

अरवल : राज्य आयुक्त निशक्तता डॉ शिवाजी कुमार समाहरणालय सभाकक्ष में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दिव्यांग जनों को अधिकार देने के लिए कृतसंकल्पित है. जिले में निःशक्तों के लिए कितना काम हुआ है उसी का समीक्षा कर रहे हैं. 22 नवंबर को जिला में दिव्यांगजनों के परिवाद […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 20, 2019 4:34 AM

अरवल : राज्य आयुक्त निशक्तता डॉ शिवाजी कुमार समाहरणालय सभाकक्ष में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दिव्यांग जनों को अधिकार देने के लिए कृतसंकल्पित है. जिले में निःशक्तों के लिए कितना काम हुआ है उसी का समीक्षा कर रहे हैं.

22 नवंबर को जिला में दिव्यांगजनों के परिवाद की सुनवाई के लिए नगर भवन में चलंत न्यायालय का आयोजन किया जायेगा. इसमें दिव्यांगजन अपने शिकायत पत्र के माध्यम से शिकायत रखेंगे. उन्होंने बताया कि सरकार ने विकलांग की समस्याओं के समाधान एवं सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए 2016 में नया कानून बनाया है.
इसके तहत यह जानना जरूरी है कि योजनाओं का लाभ विकलांग तक मिल रहा है या नहीं. उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को जिला सभागार मे बैठक कर सभी लोगों को जानकारी दी जायेगी. इसी प्रकार 21 नवंबर को जिला पर्षद, नगर पर्षद, बीआरसीसी, सदर अस्पताल की बैठक चलंत न्यायालय के आयोजन स्थल पर की जायेगी. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दिव्यांगजन फॉर्म में भरकर अपना शिकायत देंगे. इस मौके पर जिला सांख्यिकी एवं जिला विकलांगता विभाग के प्रभारी वीरेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे.

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