अवैध वाहन जब्ती व मारपीट मामले का मुख्य आरोपित धराया, जेल
कोईलवर थाना क्षेत्र के सकड्डी मोड़ के समीप मालवाहक वाहनों से करता था वसूली
कोईलवर
. थाना क्षेत्र के सकड्डी मोड़ के समीप मालवाहक वाहनों से अवैध जब्ती, चालकों के साथ मारपीट और धमकी देने के गंभीर मामले में पुलिस ने कांड संख्या 268/25 के नामजद अभियुक्त पिंटू कुमार को धर दबोचा है. पकड़ा गया आरोपित सकड्डी गांव निवासी स्वर्गीय बाबूलाल यादव का पुत्र है. यह फिलहाल चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव में रह रहा था. पकड़े गये आरोपित को पुलिस ने विधि-सम्मत कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है. इस संबंध में कोईलवर थानाध्यक्ष नरोत्तमचंद्र ने बताया कि उक्त मामले में 15 नवंबर 2025 को गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत खैर आजम गांव निवासी मंजीत कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आवेदन में पीड़ित वाहन मालिक ने आरोप लगाया था कि सकड्डी मोड़ के पास उनके मालवाहक वाहन को खुद को पिंटू रेपो एजेंसी से जुड़ा स्टाफ बताकर तथाकथित गुंडों ने जबरन रोककर अवैध रूप से जब्त कर लिया. पीड़ित के अनुसार उनके वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) पूरी तरह वैध है. इसके बावजूद आरोपियों ने बिना किसी पूर्व सूचना, बिना डीआरए सर्टिफिकेट, बिना अधिकृत बैंक आदेश तथा बिना किसी पहचान पत्र के वाहन को कब्जे में ले लिया. आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि ऐसे लोग सड़क पर वाहनों को रोककर चालकों के साथ मारपीट करते हैं, चाबी छीन लेते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं. थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर मुख्य आरोपी पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
