नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

By PRAPHULL BHARTI | October 17, 2025 8:44 PM

अररिया. न्यायमंडल अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बड़ी रामपुर के 29 वर्षीय युवक जुबैर आलम पिता सैना आलम को 20 साल कारावास की सजा सुनायी है. दोषी को कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर युवक को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. सरकार की ओर से पोक्सो के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फंड से पांच लाख रुपये देने का आदेश जारी किया है. जिसमें नाबालिग पीड़िता व उसके पिता के नाम से ज्वाइंट खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने पर दो लाख रुपये जमा किया जायेगा. शेष तीन लाख रुपये की बच्ची सह पीड़िता जब बालिग हो जायेगी तब उसके नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता में जमा होगा. यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) 86/2023 में दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है