आचार संहिता उल्लंघन मामले में जिला पार्षद पर प्राथमिकी
जिला पार्षद परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जोकीहाट. जोकीहाट अंचल पदाधिकारी सह एफएसटी मजिस्ट्रेट नजमुल हसन ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जिला पार्षद सह प्रखंड अध्यक्ष जन सुराज पार्टी परवेज़ मुशर्रफ पर जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज किया है. दर्ज प्राथमिकी में सीओ ने लिखा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर एफएसटी मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त हूं. मंगलवार को पुलिस पदाधिकारी गोविंद राम के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान फटकी चौक पहुंचा. वहां हाइवे 327 ई फ्लाइओवर ब्रिज के नीचे एक बड़ा सा चुनावी बैनर सरकारी ब्रिज पर सटा हुआ था. रूक कर देखा तो बैनर पर जन सुराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष का फोटो सटा हुआ था जिसे साथ के जवानों व कर्मियों के द्वारा वीडियोग्राफी करते हुए नीचे उतारा गया. बैनर की लंबाई साढ़े तीन हाथ, चौड़ाई दो हाथ से अधिक था, जिसपर बिहार बदलाव सभा चुनाव चिन्ह स्कूल का बक्शा संभावित प्रत्याशी परवेज़ मुशर्रफ वर्तमान जिला पार्षद सह प्रखंड अध्यक्ष जोकीहाट लिखा हुआ पाया गया. सीओ ने प्राथमिकी में लिखा है कि फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. बिना अनुमति के किसी भी तरह के बैनर पोस्टर लगाना, प्रचार प्रसार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है. इस कारण एफएसटी मजिस्ट्रेट ने बैनर को विधिवत जब्त कर लिया. थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है. अनुसंधान की जा रही है.
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