अररिया : प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अररिया प्रखंड के अध्यक्ष नीतेश कुमार झा ने बताया कि इस मामले में वे लोग अपनी बात सांसद तसलीमउद्दीन के पास रख चुके हैं, जिनके द्वारा इस संबंध में इओ से बात कर यह कहा गया था कि जब किसी अन्य जिले में किसी विद्यालय से ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया जा रहा है, तो फिर अररिया में क्यों लिया जायेगा. इसके बाद शिक्षण संस्थान के सदस्य इओ भवेश कुमार से वे लोग नहीं मिल पाये.
उन्होंने बताया कि स्कूलों द्वारा होल्डिंग कर दिया जायेगा. क्योंकि यह जायज है. लेकिन ट्रेड लाइसेंस लेने की बाध्यता स्कूलों पर लागू नहीं होती है. उन्होंने फैसबुक पर डाले गये एक मैसेज का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के एक शिक्षण संस्थान के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है कि स्कूल व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है. इसके बाद भी अगर नप स्कूलों का व्यवसायीकरण कर ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए बाध्य करेगी तो वे लोग न्यायालय के शरण में जायेंगे व न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे.
शिक्षण संस्थानों को लेना होगा होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस
होल्डिंग प्रपत्र नहीं भरने वाले व ट्रेड लाइसेंस को लेकर निर्गत किये नोटिस का जवाब नहीं मिलता देख सभी टैक्स कलेक्टर को दोबारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिये जाने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि अगर दूसरी नोटिस में जवाब नहीं मिला तो, तीसरी नोटिस के बाद बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि वे जो भी कर रहे हैं वे नगरपालिका के प्रावधानों के तहत आ रहा है. लेकिन इसके बावजूद भी उन पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है.
भवेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अररिया
