वायरल मामले में दो आरोपितों की याचिका खारिज
बाढ़ : एसीजेएम ने एके-47 लहराने के दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपित बंदी चंदन और विक्की की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कोर्ट ने गंभीर अपराध मानते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया.
थानाध्यक्ष के बयान पर तीन आरोपितों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एके-47 हथियार लहराने के वीडियो फुटेज अपलोड करने और आम लोगों को डराने के आरोप में आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. फुटेज को फॉरेंसिक जांच लेबोरेटरी में भी विशेषज्ञ से परीक्षण कराने की कार्रवाई की जा रही है. विक्की और चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
गर्वमेंट प्रेस की दीवार गिरी
