समय पर आरोपपत्र नहीं दाखिल कर सकी एनआइए
पटना : पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में जेल में बंद तबिश नेयाज को गुरुवार एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह ने नियमित जमानत दे दी. उसके अधिवक्ता मो रफी द्वारा आवेदन देकर यह निवेदन किया गया कि उक्त मामले में नेयाज 12 नवंबर, 2013 से जेल में बंद है. एनआइए द्वारा 180 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर देना चाहिए था. चूंकि एनआइए ने उसके खिलाफ अब तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए.
अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए सीआरपीसी की धारा 167 का लाभ देते हुए उसे जमानत दे दी. विदित हो कि इस मामले में इम्तियाज आलम व तबिश नेयाज को गिरफ्तार किया गया था. एनआइए ने इम्तियाज आलम के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. लेकिन, तबिश नेयाज के खिलाफ अब तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जा सका है. इम्तियाज को पटना पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर ही एनआइए ने तबिश नेयाज को रांची से गिरफ्तार किया था.
मोनू व हैदर के नाम का खुलासा इम्तियाज ने ही किया था. तबिश नेयाज को जेल में बंद हुए लगभग सात महीने हो चुके हैं. सीआरपीसी की धारा 167 में प्रावधान है कि पीसी एक्ट में गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ 60, गंभीर अपराध की दशा में 90 व आतंकवादी गतिविधियों के मामले में 180 दिनों के भीतर यदि आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो उसे जमानत दे दी जाती है.
