आवारा कुत्तों को नहीं भेजा जाएगा शेल्टर होम… सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court on Stray Dog: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें शेल्टर में नहीं भेजा जाएगा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो कुत्ते पहले से शेल्टर में हैं, उन्हें नसबंदी के बाद छोड़ा जाए। सभी राज्यों को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है.

By Shashank Baranwal | August 22, 2025 10:48 AM

Supreme Court on Stray Dog: सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को राहत की खबर है. शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाते हुए SC ने कहा कि कुत्तों को शेल्टर में नहीं भेजा जाएगा. इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है. जो भी कुत्ते शेल्टर होम में भेजे गए हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा.

नसबंदी के बाद छोड़ा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमने पूरे देश को ध्यान में रखा है. यह नियम पूरे देश में लागू होगा. SC ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं.

सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं.

14 अगस्त को फैसला रखा गया था सुरक्षित

गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजो की पीठ ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर शेल्टर होम में भेज दिया जाए. लेकिन कोर्ट के इस फैसले का देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और फैसले के विरोध में याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ में सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया.