अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में SC में सुनवाई, सेबी ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश मानने से किया इनकार

एक्सपर्ट पैनल ने 2014 से 2019 के बीच सेबी के नियमों में हुए कई संशोधनों का जिक्र करते हुए कहा था कि इनसे नियामकों की जांच करने की क्षमता बाधित हुई और विदेशी संस्थानों से धन प्रवाह में कथित उल्लंघन की जांच में भी कुछ नहीं निकला है.

नई दिल्ली : अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार को फिर सुनवाई करेगा. हालांकि, इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को भी सुनवाई की थी, जिसमें बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया है. समाचार एजेंसी भाषा की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि 2019 में उसके नियम में किए गए बदलाव से विदेशों से प्राप्त कोष के लाभार्थियों की पहचान करना कठिन नहीं है और इसका कोई भी उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

एक्सपर्ट पैनल ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों को दिया क्लीन चिट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने लाभकारी स्वामित्व और संबंधित-पक्ष लेनदेन से जुड़े नियमों को लगातार कड़ा किया है. यह अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयर मूल्य में हेराफेरी के आरोपों में एक प्रमुख पहलू है. अदालत की तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि उसे उद्योगपति गौतम अदाणी की कंपनियों में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला और साथ ही नियामकीय स्तर पर भी कोई विफलता नजर नहीं आई.

नियमों में बदलाव से जांच बाधित

हालांकि, एक्सपर्ट पैनल ने 2014 से 2019 के बीच सेबी के नियमों में हुए कई संशोधनों का जिक्र करते हुए कहा था कि इनसे नियामकों की जांच करने की क्षमता बाधित हुई और विदेशी संस्थानों से धन प्रवाह में कथित उल्लंघन की जांच में भी कुछ नहीं निकला है. अदाणी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों पर अपनी जांच पर स्टेटस रिपोर्ट का कोई जिक्र किए बगैर सेबी ने अदालत में पेश अपने हलफनामे में कहा कि वह एक्सपर्ट पैनल से विदेशी कोष के पीछे आर्थिक हित रखने वाले की पहचान में कठिनाई की बात से सहमत नहीं है.

सेबी पर जांच करने से रोक नहीं

बाजार नियामक ने कहा कि सेबी पर किसी भी प्रतिभूति कानून के उल्लंघन की जांच करने को लेकर कोई रोक नहीं है. उसने कहा कि वह एक्सपर्ट पैनल के विचारों से सहमत नहीं है और यदि कोई उल्लंघन हुआ है, तो कार्रवाई की जाएगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में मंगलवार को भी सुनवाई करेगी.

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हिंडनबर्ग ने लगाया बही-खातों में धोखाधड़ी के आरोप

अमेरिकी वित्तीय शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर बही-खातों में धोखाधड़ी और शेयरों के भाव में गड़बड़ी के साथ विदेशी इकाइयों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया था. इन आरोपों के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबद्ध पक्षों के बीच लेन-देन के खुलासे और शेयरों के दाम में गड़बड़ी के बारे में जांच को लेकर दो मार्च, 2023 को एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था.

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