2013 रेप केस: तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते में सरेंडर का आदेश, राहत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के बलात्कार मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. उन्हें दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई से पहले दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने और सरेंडर सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है.

सिब्बल की सरेंडर से छूट की मांग खारिज

मामले की सुनवाई जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की. तेजपाल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 62 वर्षीय तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध होने से पहले सरेंडर करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, पीठ ने उनकी यह मांग खारिज कर दी.

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सर्टिफिकेट जमा हुआ तो 22 सितंबर को अपील लिस्ट होगी

कोर्ट ने कहा कि अगर तेजपाल 22 सितंबर तक सरेंडर सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं, तो उनकी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.

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तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी उस मांग को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें उन्होंने अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले सरेंडर करने से छूट मांगी थी.


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लेखक के बारे में

By दीपक कुमार गुप्ता

दीपक कुमार गुप्ता 'प्रभात खबर डिजिटल' में कंटेंट राइटर हैं. इससे पहले वे 'ईटीवी भारत' में करीब ढाई साल तक कार्यरत रहे. इन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 2021 से वे पत्रकारिता से जुड़े हैं और इस दौरान 'न्यूज प्लस', 'अंतर्कथा विजन न्यूज' और 'पब्लिक ऐप' के साथ भी काम कर चुके हैं.

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