ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजनीति तेज, कांग्रेस और AAP ने मोदी सरकार पर बोला हमला

कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने को सरकार के ‘मुंह पर तमाचा’ बता दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया और उनके कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई तक कर दिया. अब इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गयी है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा: कांग्रेस

कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने को सरकार के ‘मुंह पर तमाचा’ बता दिया है. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार का यही मकसद था कि ईडी निदेशक को गैरकानूनी तरीकों से सेवा विस्तार दिया जाए. वेणुगोपाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे कांग्रेस के रुख की पुष्टि हुई है. हमारा शुरू से कहना रहा है कि ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिया जाना पूरी तरह गैरकानूनी था.

सूरजेवाला ने मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप

कांग्रेस सांसद रणदीप सूरजेवाला ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ED जैसी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं. जिस तरह से ED को अलग-अलग राजनीतिक दलों पर छोड़ा गया, प्रताड़ित किया गया, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाया गया, प्रजातंत्र को कमजोर किया गया. यह सब आज साबित हुआ है.

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दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र के लिए झटका बताया

ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिये जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विस्तार देने के मकसद पर सवाल उठाया गया है.

केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर, 2023 तक बढ़ाया

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर, 2023 तक निर्धारित था. सरकार के इस फैसले को जया ठाकुर, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले ने याचिकाएं दायर की थीं.

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लेखक के बारे में

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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