आरटी-पीसीआर टेस्ट पर सवाल उठाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट टेस्ट की दर 300 रुपये तय करने पर लेगा फैसला

RTPCR Test, Corona Virus, Supreme Court: देशभर में आरटीपीसीआर जांच (RTPCR Test) शुल्क 300 रुपये तय करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जाएगा. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की खंड पीठ इस याचिका पर आज सुनवाई करेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2021 11:47 AM
  • आरटीपीसीआर टेस्ट की दर 300 रूपये करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  • अधिवक्ता की दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज करेगा फैसला

  • खुद सुप्रीम कोर्ट उठा चुका है टेस्ट की विश्वसनियता पर सवाल

RTPCR Test, Corona Virus, Supreme Court: देशभर में आरटीपीसीआर जांच (RTPCR Test) शुल्क 300 रुपये तय करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जाएगा. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की खंड पीठ इस याचिका पर आज सुनवाई करेगी.

अधिवक्ता ने दायर किया मामला: बता दें, अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने कोरोना टेस्ट 3 सौ रूपये करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल याचिका दायर की थी. अपनी दलील में अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर, 2020 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि, पहले कोरोना जांच किट की कीमत 200 रुपये के आस-पस थी. लेकिन मौजूदा समय में इसकी कीमत घटकर 120 रुपये के आसपास हो गई है. ऐसे में मरीजों से अधिकतम 3 सौ रुपये ही वसूले जाने चाहिए.

आरटीपीसीआर पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाये सवालः गौरतलब है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे समय में विचार किया जा रहा है जब खुद कोर्ट ने आरटीपीसीआर जांज पर सवाल उठाये है. जी हां, सीएम परीक्षा को लेकर आये मामले में खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि, मौजूदा समय में आरटीपीसीआर टेस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. एपेक्स कोर्ट का कहना है कि कई बार रिपोर्ट के निगेटिव आने पर भी व्यक्ति में कोरोना के वायरस मौजूद रहते हैं.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनुराधा बोस की खण्डपीठ ने सीए परीक्षा को लेकर सुनवाई में कहा है कि कोरोना के सीटीपीसीआर टेस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता. सर्वोच्च न्यायालय के इस बात से देश भर में हो रहे सीटीपीसीआर टेस्ट पर सवाल खड़े हो गये हैं.

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Posted by: Pritish Sahay

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