Railway: रिजर्वेशन टिकट बुक करने के नियम में बड़ा बदलाव

अब आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा, जिसके बाद ही आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप की मदद से टिकट बुक होंगे. ये नियम 1 जुलाई 2025 से देशभर में लागू होगा.

Railway: भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन टिकट में मिल रही धांधली की शिकायत को दूर करने के लिए रेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत विंडो टिकट और ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियम में बदलाव कर यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि रेल यात्रियों को सही टिकट समय पर मिले. रेलवे को काफी दिनों से फर्जी तरीके से आईआरसीटीसी के अकाउंट से टिकट टिकट बुक कराने की शिकायत मिल रही थी. ये लोग फर्जी अकाउंट के जरिये ब्लैक में टिकट बुक कर इसे बेच देते थे. इतना ही नहीं स्टेशन पर दलालों का सक्रिय गुट रहता है, जो कंफर्म टिकट बुक कराते रहे हैं. इन दलालों से मुक्ति के लिए ही रेलवे ने यह फैसला किया है.

ऐसे बुक होगी ट्रेन टिकट 

नए नियम के अनुसार अब आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा, जिसके बाद ही आप इस ऐप की मदद से टिकट बुक कर सकेंगे. ये नियम 1 जुलाई 2025 से देशभर में लागू होगा.यदि आपका आईआरसीटीसी वेबसाइट या एप आधार से लिंक नहीं होगा, तो 1 जुलाई के बाद आईआरसीटीसी से टिकट बुक नहीं हो पायेगा. इसके साथ ही रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में भी बदलाव किया है. तत्काल टिकट लेने से पूर्व जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर रिजर्वेशन स्लिप पर लिखा होगा, उस पर टिकट बुक करने के समय एक ओटीपी आयेगा. उस ओटीपी को फिर से काउंटर पर टिकट बुक कर रहे व्यक्त को बताना होगा, उस ओटीपी को सिस्टम में डालने के बाद ही टिकट बुक हो पायेगा. 

आरक्षण के शुरूआती 30 मिनट तक तत्काल बुकिंग नहीं होगी 

रेल आरक्षण के शुरुआती समय में बल्क (एक साथ बहुत सारे) बुकिंग रोकने के लिए, भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एसी क्लासों के लिए, यह प्रतिबंध सुबह 10 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक और गैर-एसी क्लास के लिए, सुबह 11 बजे से 11 बजकर 30 मिनट तक लागू होगा. रेलवे के मुताबिक ये बदलाव तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं कि योजना का लाभ वास्तविक उपयोगकर्ताओं को मिले.

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By Anjani Kumar Singh

Anjani Kumar Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

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