Pune Porsche Accident: नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 5 जून तक सुधार गृह में भेजा

Pune Porsche Accident: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग की जमानत रद्द कर दी है और उसे पांच जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया है.

Pune Porsche Accident: इधर पुणे की एक सत्र अदालत ने कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय नाबालिग के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल और एक पब के दो कर्मियों को बुधवार को 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया. नाबालिग लड़के के पिता और ब्लैक कब पब के कर्मी नितेश शेवाणी व जयेश गावकर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसपी पोंखसे के सामने पेश किया गया. नाबालिग लड़के के पिता एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं. नाबालिग ने दुर्घटना से पहले पब में बैठकर कथित रूप से शराब पी थी.

पुलिस ने नाबालिग के पिता और बार के मालिक और कर्मियों के लिए मुकदमा दर्ज किया

पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता और बार के मालिक व कर्मियों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी नाबालिग रविवार को दुर्घटना से पहले पब गया था. पब के कर्मियों पर नाबालिग को शराब परोसने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है.

सात दिनों की रिमांड की मांग की गयी थी

अभियोजन पक्ष ने पिता और दो अन्य लोगों के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी ताकि पुलिस इस बात की जांच कर सके कि पिता ने अपने बेटे को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ले जाने की इजाजत क्यों दी. सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस को इस बात का पता लगाने की भी जरूरत है कि व्यक्ति बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार क्यों हुआ था. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी नाबालिग के पिता के पास से एक साधारण मोबाइल फोन मिला था और पुलिस को यह जांच करने की जरूरत है कि उसका दूसरा फोन कहां हैं.

पुलिस कई एंगल से कर रही पूछताछ

होटल ब्लैक क्लब के कर्मचारी जयेश गावकर के लिए पुलिस हिरासत की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि वे यह पता लगाना चाहते हैं कि किसकी मंजूरी से नाबालिग और उसके दोस्तों को प्रवेश दिया गया. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि दुर्घटना के समय नाबालिग के साथ मौजूद पोर्श गाड़ी के चालक ने गाड़ी चलाने को कहा था लेकिन लड़के ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया. न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

Also Read: Pune accident: हादसे से पहले आरोपी ने खर्च किए थे 48000 रुपये, नशे की हालत में चला रहा था कार! कड़ी सजा की उठी मांग

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Arbindkumar mishra

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >