पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन, अटारी-बाघा बॉर्डर बंद, सिंधु जल समझौते पर रोक
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन में है. बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हुई. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई और लोग शामिल हुए. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बैठक के बाद बताया कि बैठक में पाकिस्तान सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया है, साथ ही अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया. पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा व सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है.
Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन में मंगलवार (22 अप्रैल) को हुए आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है. बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि सीसीएस की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें में सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है. पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी गई है. अटारी-वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है. पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री आवास सीसीएस की बैठक हुई. यह बैठक करीब ढाई घंटे तक चली.
बैठक में लिए गए बड़े फैसले
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा “नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा व सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है. उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपनी रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में ये पद रद्द माने जाते हैं. सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा. 1 मई 2025 तक और कटौती के माध्यम से उच्चायोगों की कुल संख्या वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी.”
सीसीएस की बैठक में लिए गए बड़े फैसले
- विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा “इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया है.
- 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता.
- एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं.
- पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा. SVES वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं.
- नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है. उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है. 5) भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपनी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे.
- भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे.
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