गैंगस्टर छोटा राजन को 26 करोड़ की रंगदारी मामले में दो साल कैद, जानें पूरा मामला

Latest Mumbai News मुंबई की सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने सोमवार को रंगदारी मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने छोटा राजन समेत तीन अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है. छोटा राजन पर पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमका कर 26 करोड़ की वसूली मांगने का आरोप है.

Latest Mumbai News मुंबई की सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने सोमवार को रंगदारी मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने छोटा राजन समेत तीन अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है. छोटा राजन पर पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमका कर 26 करोड़ की वसूली मांगने का आरोप है.

मुंबई की सीबीआई कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद गैंगस्टर छोटा राजन को नवी मुंबई के पनवेल में बिल्डर नंदू वाजेकर से रंगदारी मांगने का दोषी पाया गया. छोटा राजन के साथ-साथ इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है.

जानिए क्या है मामला

वर्ष 2015 में नंदू वाजेकर ने पुणे में एक जमीन खरीदी थी जिसके एवज में एजेंट परमानंद ठक्कर को दो करोड़ रुपये कमीशन के रूप में देना तय हुआ था. परमानंद ठक्कर को और पैसे चाहिए थे. लेकिन, नंदू वाजेकर ने इससे इनकार कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, ठक्कर ने इस मामले में छोटा राजन ने संपर्क किया. जिसके बाद छोटा राजन ने अपने कुछ लोगों को कार्यालय भेजा और धमकी देना शुरू किया. वाजेकर से दो करोड़ के बदले में सीधे 26 करोड़ की रकम मांगी गयी. ऐसा नहीं करने पर वाजेकर को मौत की धमकी भी दी गयी. फिलहाल, ठक्कर फरार चल रहा है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

इन मामलों में भी छोटा राजन को हो चुकी है सजा

उल्लेखनीय है कि मुंबई में यह तीसरा मामला है जिसमें छोटा राजन को सजा हुई हैं. इसके पहले दिल्ली में जाली पासपोर्ट मामले में भी छोटा राजन को सजा हो चुकी है.

Also Read: बेमिसाल : जुड़वा बेटियों के पैदा होते ही मां ने ठुकराया तो डॉक्टर ने लिया गोद, फिर खुद की शादी के लिए रखी शर्त

Upload By Samir Kumar

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >