Messaging App: CCI के आदेश को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप-फेसबुक द्वारा दायर याचिका पर HC कल सुनाएगा फैसला

Messaging App: दिल्ली हाई कोर्ट मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 24, 2022 8:56 PM

Messaging App: दिल्ली हाई कोर्ट मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल यानि गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट में यह याचिका व्हाट्सऐप और फेसबुक (WhatsApp and Facebook)की ओर से दायर की गई है. इससे पहले 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था.

नई गोपनीयता नीति की जांच का दिया गया था आदेश

बता दें कि सीसीआई ने पिछले साल मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच का आदेश देते हुए कहा था कि नीति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 का उल्लंघन किया है. आयोग ने दोनों प्लेटफार्मों को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि दोनों कंपनियों की गोपनीयता नीतियां न तो पारदर्शी थीं और न ही उपयोगकर्ताओं की स्वैच्छिक सहमति पर आधारित थीं. आयोग ने नए नियमों और शर्तों को टेक-इट-या-लीव-इट के रूप में लेबल करते हुए कहा कि उनमें स्पष्टता की कमी है और उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी स्पष्ट समझ नहीं है.


क्या है मामला

कोर्ट ने पिछले साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 2021 में, अदालत ने सीसीआई द्वारा जारी एक नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें व्हाट्सएप को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की नई अद्यतन गोपनीयता नीति पर मार्च में आदेशित जांच के संबंध में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. 22 जुलाई को पिछली सुनवाई में, मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने लेटेस्ट व्हाट्सएप गोपनीयता नीति की सीसीआई जांच का विरोध करते हुए हाई कोर्ट को बताया था कि सीसीआई केवल इस मामले की जांच नहीं कर सकता क्योंकि मेटा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का मालिक है.

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