श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर की जमानत याचिका पर 26 को होगी सुनवाई

Navdeep kaur, Bail plea, 26 February : चंडीगढ़ : श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिल पायी. साथ ही अदालत ने नवदीप कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी. न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की अदालत ने हरियाणा पुलिस को कौर की चिकित्सा रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने को कहा है.

चंडीगढ़ : श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिल पायी. साथ ही अदालत ने नवदीप कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी. न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की अदालत ने हरियाणा पुलिस को कौर की चिकित्सा रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने को कहा है.

नवदीप कौर की वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने बुधवार को बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है. बहरहाल, हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर अवैध तरीके से कौर को रोक कर रखने से संबंधित मामले में अपना जवाब दाखिल किया है. हाई कोर्ट ने पूर्व में इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था.

हरियाणा के सोनीपत जिले में 12 जनवरी को एक औद्योगिक इकाई का कथित तौर पर घेराव करने के बाद नवदीप कौर को गिरफ्तार किया गया था. 23 वर्षीया नवदीप कौर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद थाने में कई बार उन्हें बेरहमी से पीटा गया.

अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी में आरोपित बनाया गया. श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया कि मामले में उन्हें ”निशाना बनाया गया और गलत तरीके से फंसाया गया.”

उन्होंने कहा कि केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए भारी समर्थन जुटाने में कामयाब होने के कारण उन्हें निशाना बनाते हुए गलत तरीके से फंसाया गया. पंजाब के मुक्तसर जिले की निवासी नवदीप कौर फिलहाल हरियाणा की करनाल जेल में बंद हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Agency

Published by: Prabhat Khabar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >