Indigo Crisis: DGCA ने इंडिगो के CEO को किया तलब, उड़ानें रद्द होने के बाद 8 सदस्यीय निगरानी दल का किया गठन

Indigo Crisis: इंडिगो की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. कई उड़ानें बुधवार को भी बाधित हुईं. जबकि कई उड़ानें रद्द कर दी गईं. इधर विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने संकटग्रस्त इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को गुरुवार को उनके कार्यालय में उपस्थित होने और हालिया परिचालन व्यवधानों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. डीजीसीए ने उड़ानें रद्द होने के बाद 8 सदस्यीय निगरानी दल का गठन भी किया है.

By ArbindKumar Mishra | December 10, 2025 8:58 PM

Indigo Crisis: राहुल भाटिया के नियंत्रण वाली एयरलाइन इंडिगो पर निगरानी कड़ी करते हुए विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने चालक दल की कमी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद आठ सदस्यीय निगरानी दल का गठन किया है.

निगरानी दल में कौन-कौन रहेंगे शामिल

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, निगरानी दल में एक उपमुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक और दो अन्य उड़ान संचालन निरीक्षक शामिल होंगे.

दो सदस्य रोजाना इंडिगो के मुख्य कार्यालय में रहेंगे तैनात, क्या होगा काम?

DGCA के आदेश के मुताबिक, इनमें से दो सदस्य रोजाना इंडिगो के मुख्य कार्यालय में तैनात रहेंगे. उन्हें एयरलाइन के पूरे बेड़े, औसत उड़ान दूरी, कुल पायलटों की संख्या, नेटवर्क विवरण, चालक दल के सेवा के घंटे, प्रशिक्षण में लगे चालक दल और अन्य संबंधित मामलों की निगरानी करनी होगी.

दो सदस्य प्रतिदिन की उड़ानों सहित इन पर रखेंगे नजर

डीजीसीए के आदेश में कहा गया कि ये दो सदस्य प्रतिदिन की उड़ानों, अनियोजित छुट्टियों, चालक दल की कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों की कुल संख्या, साथ ही प्रत्येक आधार पर प्रतिदिन स्टैंडबाय पर रहने वाले कॉकपिट और केबिन चालक दल की संख्या पर भी नजर रखेंगे.

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रद्द होने की स्थिति पर नजर रखने के लिए तैनात रहेंगे दो सदस्य

आदेश में कहा गया कि इसके अलावा, डीजीसीए कार्यालय के दो और अधिकारी एक वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और एक उप निदेशक इंडिगो के मुख्य कार्यालय में तैनात किए जाएंगे ताकि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रद्द होने की स्थिति, धनवापसी की स्थिति, समय पर उड़ान परिचालन, नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्रियों को मुआवजा, और सामान की वापसी की निगरानी कर सकें.