Karnataka Hijab Controversyकर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को हिजाब विवाद पर सुनवाई हुई. हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अब कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. सिंगल बेंच ने कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत देने के संबंध में अंतरिम आदेश पारित करने की मांग को नहीं माना. बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत बड़ी बेंच ही दे सकती है.
थमता नहीं दिख रहा विवाद
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई. जिसमें दो लोगों के घायल होने की खबर है. इतना ही नहीं हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है. प्रदर्शन को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों के लिए तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की है. वहीं आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई.
पुलिस विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच पुलिस विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. यह गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से दो हफ्तों तक लागू रहेगी. इसके मुताबिक, बेंगलुरु में स्कूल, प्रि-यूनिवर्सिटी कॉलेज, डिग्री कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के जमावड़े या विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी.
कर्नाटक सरकार में मंत्री जानें क्या कहा
कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा कि सरकार न तो हिजाब और न केसरी के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि छात्र सड़कों पर जो चाहें पहन सकते हैं. लेकिन, स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य है. हमने छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं. इस राजनीति के पीछे कांग्रेस है.
