Goa Night Club Fire: दो दिन की कस्टडी में लूथरा ब्रदर्स, कोर्ट ने गोवा पुलिस को दिया ट्रांजिट रिमांड

Goa Night Club Fire: गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन रेस्टोरेंट में आग की घटना मामले में लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है. गोवा पुलिस ने दोनों के लिए तीन दिनों की रिमांड की मांग की थी.

By Pritish Sahay | December 16, 2025 9:39 PM

Goa Night Club Fire: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को गोवा पुलिस को गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी है. थाईलैंड से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. छह दिसंबर को गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के सामने पेश किया, जहां से उन्हें दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी गई. गोवा पुलिस ने कथित आरोपियों की तीन दिनों की रिमांड की मांगी थी.

थाईलैंड से लाया गया भारत

दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच दो अलग-अलग वाहनों में पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. इससे पहले दोनों भाइयों (लूथरा बंधुओं) को थाईलैंड से भारत प्रत्यर्पित किया गया था. जहां से गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. दोनों आरोपियों को चिकित्सा जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल भी ले जाया गया था. छह दिसंबर की आगजनी की घटना के बाद लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं. जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइट क्लब की ओर से अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह घटना और भी गंभीर हो गई थी.

पुलिस ने जारी किया था ब्लू कॉर्नर नोटिस

गौरव और सौरभ अपने नाइटक्लब में आग लगने के कुछ घंटों बाद आनन-फानन में सात दिसंबर को थाईलैंड भाग गए थे. इन्हें गिरफ्तार करने और वापस भारत लाने के लिए इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. इनके पासपोर्ट भी रद्द कर दिए गए थे. भारत सरकार के अनुरोध के बाद 11 दिसंबर को थाईलैंड के अधिकारियों ने फुकेत में दोनों को हिरासत में ले लिया. भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच कानूनी संधियों के तहत उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए थाईलैंड के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी. (इनपुट- भाषा)

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