Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल को अनब्लॉक करने का आदेश दिया. यह अकाउंट मई 2026 में केंद्र सरकार के निर्देश पर ब्लॉक किया गया था. पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
मई में सरकार ने क्यों कराया था ब्लॉक
केंद्र सरकार के निर्देश पर 21 मई 2026 को भारत में CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के आधिकारिक 'X' (ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किया था. सरकार का कहना था कि अकाउंट पर साझा की जा रही कुछ सामग्री 21 जून को आयोजित NEET री-टेस्ट से पहले छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अव्यवस्था पैदा कर सकती है. इसी आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था. इसके खिलाफ CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी.
सुनवाई में सरकार ने क्या कहा
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अकाउंट को केवल एहतियातन और सीमित अवधि के लिए ब्लॉक कराया गया था, ताकि NEET री-टेस्ट के दौरान किसी तरह की अफवाह, भ्रम या अराजकता की स्थिति न बने. उन्होंने कोर्ट में कहा कि हर कदम परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया था.
अदालत ने क्यों हटाया प्रतिबंध
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब NEET री-टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और सरकार द्वारा बताए गए कारण की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है. ऐसे में अकाउंट पर प्रतिबंध जारी रखना उचित नहीं है. अदालत ने ब्लॉकिंग आदेश को रद्द करते हुए X को CJP का हैंडल तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्देश दिया. कोर्ट इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अस्थायी सरकारी प्रतिबंधों की न्यायिक समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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