मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत पॉलिसियां खरीदे दिल्ली सरकार : दिल्ली हाईकोर्ट

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह 29 हजार से अधिक वकीलों के लिए 30 नवंबर तक मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत एलआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (एनआईएसी) से बीमा पॉलिसियां खरीदे. अदालत ने इस कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित याचिकाओं पर यह आदेश दिया.

By Agency | October 9, 2020 5:30 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह 29 हजार से अधिक वकीलों के लिए 30 नवंबर तक मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत एलआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (एनआईएसी) से बीमा पॉलिसियां खरीदे. अदालत ने इस कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित याचिकाओं पर यह आदेश दिया.

अदालत को बताया गया कि 28,774 वकीलों के वास्ते ग्रुप (टर्म) जीवन बीमा पॉलसियां के लिए अंतिम कोटेशन को 10,07,70,894 रुपये पर अंतिम रूप दिया गया है. एनआईएसी ने 29,077 वकीलों के वास्ते ग्रुप मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों के लिए 10500 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष की अंतिम दर तय की है और 25 फीसद भुगतान वकीलों को करना होगा.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, ”कंपनियों के साथ अंतिम रूप दिये गये इन आंकड़ों के मद्देनजर दिल्ली सरकार 28,744 सदस्यों के लिए एलआईसी से और 29,077 वकीलों के लिए एनआईएसी से बीमा पॉलिसियां खरीदने की दिशा में आगे बढ़े जिनके नामों की पहले ही पुष्टि हो चुकी हैं. ये पॉलिसियां 30 नवंबर से पहले खरीद ली जाये.”

अदालत ने कहा कि चूंकि यह ग्रुप बीमा पॉलिसी है, इसलिए हर वकील को, जिन्हें इसका लाभ दिया जाना है, को संबंधित कंपनियां एक पत्र देगी और उनमें यह बताया जाये कि ग्रुप जीवन बीमा और ग्रुप मेडिक्लेम बीमा उनके फायदे के लिए खरीदा गया है.

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ”जो दर कोट की गयी है, वे नवंबर और दिसंबर 2019 में कोट की गयी दरों से थोड़ा अधिक हैं. चूंकि ये आंकड़े इस चरण में दिल्ली सरकार के मंजूर संपूर्ण बजट के अंतर्गत है, इसलिए उसे यह अदालत भी मंजूर कर रही है.”

दिल्ली सरकार ने कहा कि चूंकि ये पॉलिसियां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रह रहें वकीलों के लिए हैं, ऐसे में यदि यह स्कीम एनसीआर में वकीलों को यह सुविधा दी गयी तो बजटीय आवंटन बढ़ सकता है. इस पर अदालत ने कहा कि अंतिम सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर गौर किया जायेगा. इस मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी.

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