Excise Policy Case: ईडी ने हाईकोर्ट को बताया, केजरीवाल के जरिए AAP ने की मनी लॉन्ड्रिंग, 45 करोड़ भेजे गए गोवा

Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अपने जवाब में ईडी ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है. ईडी ने बताया, हवाला के जरिए आप ने 45 करोड़ रुपये गोवा भेजे. दरअसल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था और दो अप्रैल से पहले जवाब देने के आदेश दिया था. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी.

Excise Policy Case: ईडी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए. ईडी ने कहा, अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की. ईडी ने यह भी बताया कि केजरीवाल को साजिश के बारे में पूरी जानकारी थी. ED से दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, AAP ने श्री अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और इस प्रकार के अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं. AAP एक राजनीतिक दल है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है.

शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को हुआ फायदा

ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किए अपने जवाब में बताया, शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ. जबकि अरविंद केजरीवाल को साजिश के बारे में पूरी जानकारी थी. सबकुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ. हालांकि ईडी ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने खुद हवाला लेन-देन नहीं किया है.

ईडी ने हाईकोर्ट में क्या दिया जवाब

  • शराब घोटाले से आप को हुआ फायदा
  • अरविंद केजरीवाल को साजिश का पता था
  • सबकुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ
  • केजरीवाल ने हवाला लेन-देन खुद नहीं किया.
  • ईडी ने बताया, गोवा में AAP के कैश लेन-देन के सबूत हैं.
  • हवाला के जरिए 45 करोड़ गोवा भेजे गए.
  • आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की.
  • ईडी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया.
  • समन पर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल
  • केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया
  • सिर्फ केजरीवाल नहीं, आप भी दोषी

अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर कल सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार तीन अप्रैल को सुनवाई होगी. केजरीवाल ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप से किया था इनकार

इससे पहले 27 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है जिनपर ईडी से उसका रुख जाने बिना ‘सरसरी तौर पर’ फैसला नहीं किया जा सकता है.

ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था. फिर पेशी के बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल तक के लिए हिरासत में भेजा था. लेकिन 1 अप्रैल को पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर दो के बैरक में अकेले हैं. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन का है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.

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लेखक के बारे में

By Arbindkumar mishra

अरबिंद कुमार मिश्रा मुख्यधारा की पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं. वर्तमान में, वह प्रभात खबर डॉट कॉम (Prabhat Khabar) में सीनियर कंटेंट राइटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अरबिंद नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं. गहरी रिसर्च पर आधारित स्पेशल स्टोरीज, रिपोर्टिंग और जटिल मुद्दों पर आसान भाषा में 'एक्सप्लेनर' लिखना उनकी मुख्य यूएसपी (USP) है.

झारखंड की समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं में उनकी गहरी रुचि है. अपनी उत्कृष्ट और सरोकार से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए उन्हें संस्थान स्तर पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जा चुका है.

करियर का सफरनामा

अरबिंद ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत देश की प्रतिष्ठित बहुभाषी न्यूज एजेंसी 'हिंदुस्थान समाचार' से बतौर रिपोर्टर की थी. इसके बाद उन्होंने प्रसार भारती के अंग दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने एंकरिंग, वॉइस-ओवर और रिपोर्टिंग के गुर सीखे. साल 2011 में वह 'प्रभात खबर डॉट कॉम' से जुड़े और तब से लगातार डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

प्रमुख उपलब्धियां और ग्राउंड रिपोर्टिंग

खेल पत्रकारिता और जमीनी रिपोर्टिंग में अरबिंद का योगदान उल्लेखनीय रहा है. उनकी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं:

34वें राष्ट्रीय खेल: झारखंड में आयोजित ऐतिहासिक 34वें नेशनल गेम्स की बेहतरीन और व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: रांची के जेएससीए (JSCA) स्टेडियम में आयोजित कई इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों को करीब से कवर किया.

पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप (2018): भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की शानदार स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग.

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शैक्षणिक योग्यता (Education & Credentials)

UGC NET: साल 2019 में यूजीसी नेट (UGC NET) की परीक्षा उत्तीर्ण की.

बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (BJMC): रांची विश्वविद्यालय से साल 2011 में पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की.

एम.ए. (नागपुरी भाषा): रांची विश्वविद्यालय के 'जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग' से साल 2009 में नागपुरी भाषा में स्नातकोत्तर (MA) की डिग्री हासिल की.

लेखन शैली और विशेषज्ञता: एक्सप्लेनर, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अफेयर्स और झारखंड की लोक-संस्कृति.

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