सोनिया गांधी के 1980 वोटर लिस्ट मामले में नया मोड़, दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद 29 सितंबर को क्या होगा?

दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी के 1980 के वोटर लिस्ट मामले में पुराना आदेश रद्द किया. नागरिकता विवाद पर फिर सुनवाई, 29 सितंबर को अगली तारीख.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने को लेकर दायर शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने फिर से सुनवाई का रास्ता खोल दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने उस मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शिकायत पर जांच का आदेश देने से इनकार किया गया था. अदालत ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेजते हुए 29 सितंबर को विशेष अदालत में सुनवाई की तारीख तय की है.

क्या है पूरा मामला?

मामला सोनिया गांधी के 1980 के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से जुड़ा है. शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि उस समय सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थीं, इसके बावजूद उनका नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था. शिकायत में इसे गलत घोषणा और कथित फर्जीवाड़े से जोड़ते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई थी.

सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिकायत खारिज कर दी थी. उस आदेश में कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने 1980 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति के बजाय उसकी फोटो कॉपी पर भरोसा किया है और कथित अपराधों के जरूरी तथ्यों को पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया है. अदालत ने यह भी कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामलों का अधिकार केंद्र सरकार और मतदाता सूची से जुड़े मामलों का अधिकार चुनाव आयोग के पास है.

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हाईकोर्ट नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्यों पलटा पुराना आदेश?

अब स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के आदेश को तथ्यों के लिहाज से पर्याप्त कारण न बताने वाला यानी "non-speaking" माना है. रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत में लगाए गए आरोपों पर पर्याप्त विचार नहीं किया और दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को जवाब और स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया. अदालत ने मामले को फिर से मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

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By दीपक कुमार गुप्ता

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दीपक कुमार गुप्ता ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और वर्ष 2021 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इससे पहले वह करीब ढाई साल तक ETV Bharat के साथ काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज प्लस, अंतर्कथा विजन न्यूज और पब्लिक ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी काम किया है.

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