फर्जी डिग्रीधारकों पर CJI सूर्यकांत ने की टिप्पणी, देश भर में चर्चा

CJI Unemployed Youth Cockroaches: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने बेरोजगार युवकों पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये लोग कॉकरोच की तरह हैं, जो सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म करते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं. उन्होंने युवा वकीलों से इनके साथ न जुड़ने की अपील की है.

CJI : भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बेरोजगार युवा वकीलों पर कटाक्ष किया है. चीफ जस्टिस ने फर्जी कानून की डिग्री रखने वाले वकीलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज में पहले से ही न्यायपालिका पर हमला करने वाले ‘परजीवी’ मौजूद हैं और वकीलों को उनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए.

सीजेआई ने यह सख्त टिप्पणी एक केस की सुनवाई के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने उनलोगों पर टिप्पणी की थी, जो बोगस डिग्री लेकर वकालत के पेशे में आ गए हैं. साथ ही अन्य पेशे में भी प्रवेश कर गए हैं. सीजेआई ने उन्हें परजीवी बताया है जो व्यवस्था पर हमला करते हैं .

फर्जी कानून की डिग्रियों पर भी सख्त हुए CJI

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फर्जी कानून की डिग्रियों के मामले की जांच आदर्श रूप से सीबीआई को करनी चाहिए. सीजेआई ने कहा कि वह एक उपयुक्त मामले का इंतजार कर रहे हैं, ताकि फर्जी डिग्री धारकों की डिग्रियों की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सके.

‘काले कोट पहनने वाले हजारों लोगों की डिग्रियों पर गंभीर संदेह है’

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहा है. अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता के वकील संजय दुबे द्वारा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई भाषा पर भी आपत्ति जताई. सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ज्योतिमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि ‘काले कोट पहनने वाले हजारों लोगों की डिग्रियों पर गंभीर संदेह है.’

पेशे में अनुशासन जरूरी- सीजेआई

सीजेआई ने कहा, ‘लोगों को समझने दीजिए कि आप फेसबुक पर किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं आपको दिखाऊंगा कि पेशे में अनुशासन किसे कहते हैं.’ न्यायमूर्ति बागची ने भी वकील से सवाल किया कि क्या वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा केवल एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गया है, बजाय इसके कि उसका इस्तेमाल न्याय व्यवस्था में सार्थक योगदान देने के लिए किया जाए. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें:- भारत में 3 करोड़ बैरल पेट्रोलियम रिजर्व जमा करेगा UAE, अबूधाबी में PM मोदी ने की स्ट्रेटजिक डील

ये भी पढ़ें:- हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में हुई पूजा-अर्चना, श्रद्धालु बोला- बिना रोक टोक हुए दर्शन, अब हर दिन…

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Anant Narayan Shukla

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट. करियर की शुरुआत प्रभात खबर के लिए खेल पत्रकारिता से की और एक साल तक कवर किया. इतिहास, राजनीति और विज्ञान में गहरी रुचि ने इंटरनेशनल घटनाक्रम में दिलचस्पी जगाई. अब हर पल बदलते ग्लोबल जियोपोलिटिक्स की खबरों के लिए प्रभात खबर के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >