अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) मामले में अब बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बॉलीवुड अभिनेत्री के ऑफिस को कुछ दिन पहले बीएमसी ने अवैध बताते हुए तोड़ दिया था इस मामले में बांबे हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में जिस अधिकारी ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था और उसके साथ ही शिव सेना नेता संजय राउत को पक्षकार बनाने की बात कही बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई में कंगना ने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने इस इस इमारत में कुछ ढांचागत बदलाव किये थे.
बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस के हिस्सों को बीएमसी ने अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था. इसके बाद कंगना ने कोर्ट का रुख किया था और दो करोड़ मुआवजे की मांग की थी. बता दे कि बांद्रा स्थित रनौत के बंगले में बीएमसी ने गत नौ सितंबर को कथित अवैध निर्माण को तोड़ा था, जिसके खिलाफ अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. तब न्यायमूर्ति एसजे कठवल्ला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीएमसी की कार्रवाई पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह ”दुर्भावनापूर्ण” प्रतीत होती है.
Also Read: Sushant Singh Rajput Case: रिया को मिलेगी बेल या जारी रहेगा जेल, जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई
गौरतलब है कि बीते सप्ताह कोर्ट में दाखिल किये अपने हलफनामे में बीएमसी ने कहा था कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीएमसी की इजाजत के बिना बंगले में बड़े ढांचागत बदलाव किये हैं. सोमवार को हुई सुनवाई में कंगना ने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने इस इस इमारत में कुछ ढांचागत बदलाव किये थे. रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों के परिणामस्वरूप बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का फैसला किया.
