महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट नहीं मिली राहत, भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ वाली याचिका खारिज

एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख की याचिका पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने चार हफ्ते का समय दिया है. अदालत ने देशमुख पर सीबीआई द्वारा कठोर कार्रवाई किये जाने से संरक्षण पाने की याचिका को भी अस्वीकार कर दिया है. कोर्ट ने देशमुख को निर्देश दिया है कि वे मुकदमें में आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी के दौरान कार्यरत खंडपीठ के पास अपील कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar Print Desk | May 6, 2021 2:40 PM

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपराध को रद्द करने और कठोर कार्रवाई से राहत पाने के लिए याचिका दायर की थी. अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी.

एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख की याचिका पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने चार हफ्ते का समय दिया है. अदालत ने देशमुख पर सीबीआई द्वारा कठोर कार्रवाई किये जाने से संरक्षण पाने की याचिका को भी अस्वीकार कर दिया है. कोर्ट ने देशमुख को निर्देश दिया है कि वे मुकदमें में आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी के दौरान कार्यरत खंडपीठ के पास अपील कर सकते हैं.

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रुपये के वसूली का लक्ष्य दिया है. देशमुख पर सिंह ने यह आरोप राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर लगाया था. इसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी. आलम यह कि भारी राजनीतिक दबाव की वजह से देशमुख को आनन-फानन में अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था.

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के अलावा वरिष्ठ वकील जयश्री पाटिल ने भी देशमुख की सीबीआई जांच किये जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी. अदालत द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और देशमुख से संबंधित संपत्तियों पर छापा मारकर उनके खिलाफ अपराध मामला दायर किया था. देशमुख ने अपराध दायर करने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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Posted by : Vishwat Sen

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