Avimukteshwaranand Saraswati: ADJ (POCSO एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने और मामले की पूरी जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में केस दर्ज किया जाएगा.
शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की अर्जी पर कार्रवाई का आदेश
शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने सेक्शन 173(4) के तहत अर्जी दी थी, जिसमें FIR दर्ज करने और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी. आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आरोप लगाते हुए दावा किया कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग बच्चा और एक बालिग बच्चा उनके पास आया था. बच्चों ने अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. बच्चों ने बताया कि अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने बच्चों पर गुरु सेवा के बहाने संबंध बनाने का दबाव बनाते थे.
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चेतावनी दी
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चेतावनी दी कि अगर 40 दिनों के भीतर गाय को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया तो संत लखनऊ तक मार्च करेंगे1
