Asaram bapu Case latest updates : आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. रेप केस में अदालत ने फैसला सुनाया है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर ने कहा कि आसाराम को 374, 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है.
इससे पहले गांधीनगर की एक अदालत में अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को दावा किया था कि आसाराम बापू (Asaram bapu) ‘‘आदतन अपराधी’’ है और उसने स्वयंभू बाबा पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाने का अनुरोध किया था. आपको बता दें कि आसाराम बापू को 2013 में एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा दर्ज कराये दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया था.
क्या है मामला
इससे पहले विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर सत्र अदालत के न्यायाधीश डी के सोनी ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और अंतिम आदेश दोपहर साढ़े तीन बजे के लिए सुरक्षित रख लिया था. आसाराम बापू जिनकी उम्र 81 वर्ष है वो अभी जोधपुर की एक जेल में बंद है जहां वह राजस्थान में 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
कोडेकर ने अदालत के बाहर क्या कहा
कोडेकर ने अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अदालत द्वारा आसाराम को जिस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है उसके लिए अधिकतम उम्रकैद या 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है. लेकिन हमने दलील दी है कि वह जोधपुर में ऐसे ही एक अन्य मामले में दोषी है. अत: वह एक आदतन अपराधी है.
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आसाराम को आदतन अपराधी माना जाए
उन्होंने अनुरोध किया था कि आसाराम को आदतन अपराधी माना जाए तथा सख्त सजा दी जाए. कोडेकर ने बताया था कि बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि उन्हें आसाराम बापू को 10 साल की जेल की सजा सुनाने पर कोई आपत्ति नहीं है.
