Aniruddhacharya Maharaj : बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत आध्यात्मिक प्रवचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दायर शिकायत को मथुरा सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. यह शिकायत आगरा की अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने दर्ज कराई थी. कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अगली सुनवाई 1 जनवरी तय की है. उस दिन वादी का बयान दर्ज किया जाएगा.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य हमेशा माताओं-बहनों के बारे में गलत बातें करते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले वृंदावन थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए वे कोर्ट गईं और मामला दर्ज कराया. अब कोर्ट ने केस स्वीकार कर लिया है और अगली तारीख 1 जनवरी दी है. उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य को जेल भेजा जाना चाहिए. मीरा राठौर ने यह भी कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक वह जेल नहीं जाएंगे, तब तक वे अपनी चोटी नहीं खोलेंगी, और अब लगता है वह समय आ गया है.
यह भी पढ़ें : Aniruddhacharya Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, यूट्यूब से होती है करोड़ों की कमाई
