सपा नेता इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन सजा पर रोक से इनकार

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत दे दी है.

Allahabad High Court: सपा नेता इरफान सोलंकी को एक महिला के घर को आग लगाने के मामले में 7 साल की सजा मिली थी. हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा पर रोक नहीं लगाई है. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की याचिका को चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार 14 नवंबर को दिया. इससे पहले, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

क्या है इरफान सोलंकी केस का पूरा मामला?

कानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर जलाने के आरोप में विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और 3 अन्य लोगों को 7 जुलाई 2024 को 7 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. अपील में सजा को रद्द करने और अंतिम फैसला आने तक जमानत के साथ सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. राज्य सरकार ने इस सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग में अपील दाखिल की है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Aman Kumar Pandey

अमन कुमार पाण्डेय डिजिटल पत्रकार हैं। राजनीति, समाज, धर्म पर सुनना, पढ़ना, लिखना पसंद है। क्रिकेट से बहुत लगाव है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका के यूपी डेस्क पर बतौर ट्रेनी कंटेंट राइटर के पद अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में प्रभात खबर के नेशनल डेस्क पर कंटेंट राइटर पद पर कार्यरत।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >