Aircel Maxis Case एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने सीबीआई-ईडी मामलों (CBI-ED Cases) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले वे इस मामले में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) पर थे.
कोर्ट ने इस मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया था निर्देश
राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम (P Chidambaram) और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) काफी समय से ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) की ओर से चल रहे इस मामले में रेगुलर बेल (Regular Bail) चाहते थे. इस मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के बाद राहत का अनुरोध करते हुए दोनों ने अपने वकील अर्शदीप सिंह के माध्यम से आवेदन दिया था. इससे पहले, अदालत ने एजेंसियों को एयरसेल-मैक्सिस मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. जांच एजेंसियों ने पहले अदालत को सूचित किया था कि एजेंसियों ने जांच के संबंध में कुछ जानकारी मांगने के लिए ब्रिटेन और सिंगापुर को अनुरोध पत्र (एलआर) भेजे थे और उस संबंध में कुछ उपलब्धि मिली है.
कथित अनियमितताओं से जुड़ा है मामला
यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. इसे 2006 में मंजूरी दी गई थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सौदे को मंजूरी दी थी और इससे उन्हें भी फायदा मिला था. बता दें कि इससे पहले दिल्ली की अदालत ने इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम तथा अन्य को समन जारी किया था.
