केजरीवाल पर जूता फेंकने वाले व्यक्ति को अंतरिम जमानत मिली
नयी दिल्ली: यहां की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकने वाले एक व्यक्ति को चिकित्सा आधार पर आज अंतरिम जमानत दे दी . वह व्यक्ति जबरदस्त पीलिया से पीडित था. मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने आम आदमी सेना के राष्ट्रीय महासचिव 28 वर्षीय वेद प्रकाश को यह राहत प्रदान की. […]
नयी दिल्ली: यहां की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंकने वाले एक व्यक्ति को चिकित्सा आधार पर आज अंतरिम जमानत दे दी . वह व्यक्ति जबरदस्त पीलिया से पीडित था.
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने आम आदमी सेना के राष्ट्रीय महासचिव 28 वर्षीय वेद प्रकाश को यह राहत प्रदान की. वेद प्रकाश न्यायिक हिरासत में है. हालांकि अदालत ने उसे समाज में ‘शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने’ का निर्देश दिया. अदालत ने अधिवक्ता प्रदीप राणा के जरिए दाखिल उसकी याचिका पर विचार करने के बाद उसे एक महीने की जमानत दी. वेद प्रकाश के वकील राणा ने कहा कि उसका मुवक्किल पीलिया से पीडित है और उसे विशेष चिकित्सा की जरुरत है.
मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘ चिकित्सा अधिकारी द्वारा दाखिल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आरोपी वेद प्रकाश जबरदस्त पीलिया से पीडित है. उसके वकील की इस दलील में दम है कि आरोपी को पीलिया से उबरने के लिए विशेष चिकित्सा की जरुरत है और उसे भोजन, पानी और अन्य तरल खाद्य पदार्थ के बारे में सावधानी बरतने की जरुरत है.” ‘‘ आरोपी को निजी बांड और जमानत राशि के तौर पर 25,000-25,000 रपये का जमा करना होगा.” अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 मई तय की. उल्लेखनीय है कि वेद प्रकाश ने दिल्ली सचिवालय के मीडिया सेंटर में 9 अप्रैल को सम-विषम योजना पर केजरीवाल की प्रेस कान्फ्रेंस में बाधा पहुंचाई और मुख्यमंत्री पर जूता फेंका था.