कोयला-ब्लाक:बगरोडिया ने उच्चतम न्यायालय से मनमोहन सिंह जैसी राहत की मांग की

नयी दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बगरोडिया ने कोयला खदान आबंटन घोटाले से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह ही उनके खिलाफ भी निचली अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध आज उच्चतम न्यायालय से किया. मनमोहन सिंह सरकार में अप्रैल 2008 से मई, 2009 के दौरान राज्य मंत्री […]

नयी दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बगरोडिया ने कोयला खदान आबंटन घोटाले से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह ही उनके खिलाफ भी निचली अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध आज उच्चतम न्यायालय से किया.
मनमोहन सिंह सरकार में अप्रैल 2008 से मई, 2009 के दौरान राज्य मंत्री रहे 75 वर्षीय कांग्रेसी नेता ने कहा कि वह भी वैसी ही राहत के हकदार हैं जो उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक अप्रैल को प्रदान की थी। न्यायालय ने इस आदेश में मनमोहन सिंह को कोयला खदान आबंटन से संबंधित ही एक अन्य मामले में आरोपी के रुप में तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी.
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बगरोडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने तर्क दिया,‘‘क्या मैं उसी तरह की राहत का हकदार नहीं हूं जो मनमोहन सिंह के मामले में दी गयी है.’ उन्होंने कहा कि यदि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील विचारार्थ स्वीकार नहीं की गयी और निचली अदालत की कार्यवाही पर सिंह के मामले की तरह रोक नहीं लगायी गयी तो वह यही कहेंगे कि इस मामले में न्याय नहीं किया गया.वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘भले ही आप अलग अलग पीठ में बैठते हों लेकिन देश में सिर्फ एक ही उच्चतम न्यायालय है.’ उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ उसी आदेश का अनुरोध कर रहे हैं जो एक अन्य पीठ ने सिंह के मामले में दिया है.
उन्होंने सवाल किया, ‘‘मुझसे ही अलग तरह का बर्ताव क्यों होना चाहिए। मेरा मामला भी सिंह को तलब किये जाने जैसा ही है.’ बगरोडिया ने जब निचली अदालत में 29 सितंबर को व्यक्तिगत रुप से पेश होने से छूट का अनुरोध किया तो पहले तो पीठ यह राहत देने की इच्छुक नहीं थी लेकिन बाद में उनके वकील का आग्रह स्वीकार कर लिया.

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